• Nandini Town Ship (Ahirwara)
  • 07821257434, 07821257435
  • nakmnandini@gmail.com, saligramtripathi15@gmail.com
NOTICE:
Final Merit List of Guest Lecturers in Commerce      Provisional List of Guest Lecturer Commerce      अतिथि व्याख्याता (वाणिज्य) हेतु विज्ञापन       UG (NEP) B.A. / B.Com. / B.Sc. & PG - M.Com. 1st Semester 3rd Merit List (2026-27)      B.A./B.Com. /BSc. regular classes notification      UG B.A. / B.Com. / B.Sc. 1st Semester (NEP) Second Merit List (2026-27)      M.Com First Semester (2026-27) - First ( GENERAL ) Merit List      द्वितीय चरण प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना 2026-27      Self Declaration - स्व-घोषणा पत्र      प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2026-27      प्रथम सेमेस्टर प्रवेश मे संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची 2026-27      1st Merit List For NEP प्रथम सेमेस्टर All Subject 2026-27      बी.ए. (NEP प्रथम सेमेस्टर) 1st Merit list 2026 -27      बी.कॉम. (NEP प्रथम सेमेस्टर) 1st Merit list 2026-27      बी.एससी. (NEP प्रथम सेमेस्टर Bio & Maths) 1st Merit list 2026-27      Time Table For NEP 2nd,4th Semester May.-Jun 2026      Sports     

  • महाविद्यालय मे ंप्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  • महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रवेश कार्ड (प्कमदजपजल बंतक) हमेशा अपने साथ लाना अनिवार्य है एवं मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य है।
  • महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्रायें शालीन व्यवहार करेंगे अससंदीय भाषाओं का प्रयोग नही करेंगे।
  • प्रत्येक छात्र/छात्रायें महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पुरा सहयोग प्रदान करेंगे।
  • महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना सक्त मना है।
  • प्रत्येक विषय में छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह छैै में भी लागू होगी अन्यत्र उन्हें वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नही होगी।
  • प्रयोगशालाओं कक्षाओं में पंखें, लाईट, फर्निचर, इलेक्ट्रानिक फिटिंग को तोडफोड करना दंडात्मक आवरण माना जायेगा।
  • छात्र/छात्रायें सत्र के दौरान होने वाली सभी ईकाई त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा।
  • परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।
  • यदि विद्यार्थी गंभीर अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
  • यदि छात्र/छात्रअे रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
  • महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्ण प्रतिबंधित है।
  • महाविद्यालय में सभी छात्र/छा़त्राओं को एंटी रैंगीग शपथ पत्र देना अनिवार्य है।