सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 या सीओटीपीए, 2003 भारत की संसद द्वारा 2003 में पारित एक अधिनियम है , जो भारत में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिषेध करने तथा इनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए बनाया गया था।